होटल मोदी के मैनेजर पर कॉविड-19 उल्लंघन पर मुकदमा
ऋषिकेश– वैश्विक महामारी कोरोना काल में सरकार के द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक महिला होटल कर्मचारी जोकि दिल्ली के रेड जोन से आई थी। और 2 जुलाई की रात को महिला कॉविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनके द्वारा ऋषिकेश में ही एसआरएल लैब से अपना कॉविड-19 टेस्ट करवाया गया था। उपरोक्त के विषय में जानकारी करने पर पता चला कि महिला मोदी रिट्रीट मैं कर्मचारी है ।
मोदी रिट्रीट के मैनेजर सतीश से उस महिला का दिल्ली रेड जोन से आने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई-पास की मांग की गई तो मैनेजर के द्वारा किसी भी प्रकार का ई-पास का ना होना बताया गया तथा उस महिला के द्वारा रेड जोन दिल्ली से आकर अपने आने की सूचना और वही मोदी रिट्रीट के मैनेजर सतीश के द्वारा भी अपने अधीन नियुक्त कर्मचारी का रेड जोन दिल्ली से आने की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को नहीं दी गई थी। और ना ही शीतल सिंह को कोरनटाइन किया गया।इस कृत्य पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करने पर जारी आदेशों का उल्लंघन कर मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम आदि को संकट कारित होने की संभावना के दृष्टिगत दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली ऋषिकेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 भारतीय दंड संहिता की धारा 188 269 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
मोदी रिट्रीट के मैनेजर सतीश से उस महिला का दिल्ली रेड जोन से आने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई-पास की मांग की गई तो मैनेजर के द्वारा किसी भी प्रकार का ई-पास का ना होना बताया गया तथा उस महिला के द्वारा रेड जोन दिल्ली से आकर अपने आने की सूचना और वही मोदी रिट्रीट के मैनेजर सतीश के द्वारा भी अपने अधीन नियुक्त कर्मचारी का रेड जोन दिल्ली से आने की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को नहीं दी गई थी। और ना ही शीतल सिंह को कोरनटाइन किया गया।इस कृत्य पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करने पर जारी आदेशों का उल्लंघन कर मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम आदि को संकट कारित होने की संभावना के दृष्टिगत दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली ऋषिकेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 भारतीय दंड संहिता की धारा 188 269 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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