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Showing posts from September 22, 2020

विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

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देहरादून –   उत्तराखण्ड का विधानसभा सत्र 23 सितम्बर  को होना निश्चित हुआ है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।  विधानसभा सत्र के दौरान जनपद में विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना के चलते जनपद में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से  लागू करने के आदेश पारित किये गये है। इन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र एव बम पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नही चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा।इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार इत्यादि

स्मैक के साथ एक पुलिस की गिरफ्त मैं

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चमोली –पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान के द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध  प्रभावी कार्यवाही करने को दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग  विमल प्रसाद के नेतृत्व में कल सोमवार की रात्रि को एस.ओ.जी. एवं कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस की सयुंक्त टीम की चेकिंग के दौरान  एक अभियुक्त देवेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय चन्दन सिंह, निवासी झिरकोटी शांति सदन, गौचर, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली को 4.31 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत लगभग ₹25,000) को अवैध रूप से परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग पर NDPS एक्ट में मु0अ0 संख्या:- 28/20, धारा 8/21 NDPS Act. के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त द्वारा प्रयोग में लाये गये वाहन संख्या UK 11 9123( स्विफ्ट) को भी पुलिस द्वारा सीज किया गया।