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Showing posts from November 27, 2018

लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीन का होगा इस्तेमाल

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देहरादून–लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल की जानकारी देने के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर की अध्यक्षता में वीवीपैट उपयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। जिसमें सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मियों को ईसीआईएल के इंजीनियरों विशेषज्ञों द्वारा वीवीपैट के उपयोग की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक जानकारी दी गयी। विशेषज्ञों द्वारा वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट से जोडने का व्यवहारिक ज्ञान देते हुए वीवीपैट की बारीकियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कारायी गई।ईसीआईएल के राज्य समन्वयक मार्वा, इंजीनियर जेएस जलाल, रीतुराज, खरेश यादव द्वारा मताधिकार में वीवीपैट के साथ ईवीएम संचालन की जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास, तथा सचिवालय के अपर सचिव, उप सचिव, अनुसचिव सहित समस्त अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इससे पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं को केंद्र में रखकर निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम व समावेशी बनाए जाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सौजन्या की अध्यक्षता में ग...

काम की बात पिछड़ी जाति के बेरोजगार...

देहरादून–सहायक सेवायोजन अधिकारी देहरादून ने प्रेस नोट जारी कर अवगत कराया है कि सेवायोजन कार्यालय के अन्तर्गत संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के बेरोजगार अभ्यर्थियों जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता कम से कम इन्टरमीडिएट हो और हाईस्कूल अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हों को टंकण व्यवसाय छ माह  एवं आशुलिपिक व्यवसाय का 1 वर्ष का निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 28 दिसम्बर 2018 तक आवेदन पत्र इस कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर भरने के उपरांत जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार 31 दिसम्बर 2018 को प्रातः 11 बजे शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, क्षेत्रीय  सेवायोजन कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। 

डीएल और आरसी की चिंता छोड़ो

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देहरादून–उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था   अशोक कुमारव ने बताया कि अब गाड़ी चलाते समय आपको ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूसन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किये है। इससे वाहन चालक अपना ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य सभी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रुप में डिजी लॉकर में रखकर दिखा सकते है। अशोक कुमार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में हुए इस संशोधन के सम्बन्ध में सभी जनपद प्रभारियों को अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया है। इस संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस ,   गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात ,   बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी शामिल है। इसके लिए चालक केंद्र सरकार के DigiLocker   जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इस वेब सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र , पासपोर्ट ,   शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर आप डिजीटल...