मोर्हरम पर निकलने वाले जुलूस को प्रतिबन्धित किया
देहरादून – जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा तालाबन्दी (लाॅकडाउन) की क्रमवार समाप्ति कर नवीन मानक प्रचालन विधि (एस.ओ.पी) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्वालुओं को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार समस्त धार्मिक गतिविधियाें में जनमानस का एकत्रित होना प्रतिबन्धित है। इस गाइड लाईन के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में 30 अगस्त 20 को मोर्हरम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस का प्रतिबन्धित किया गया है। आदेश के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम, विनियमन, 2020 महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर जनपद क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने को जिलाधिकारी द्वारा मजिस्टेटों की तैनाती की गई हैं।जिनमें सम्पूर्ण ऋ...