दुराचार का झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने वाली राजस्थान से हुई गिफ्तार
देहरादून – थाना डालनवाला में पीड़ित अमरजीत सेठी पुत्र देशराज सेठी निवासी- 4, कर्जन रोड, डालनवाला, देहरादून ने मु0अ0सं0- 116/2022 धारा- 389/420/506/120बी भादवि बनाम अभियुक्ता प्रोमिला मुण्डा ,अनीता मुण्डा, सुनीता उर्फ बुधानी टोपो निवासी सुन्दरगढ़, ओडिसा, तबरेज खान निवासी- गुमला, झारखण्ड, रेनू तूरा,कमलेश कुमारी और उपेन्द्र शर्मा निवासी- दिल्ली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमे अभियुक्त ने षडयन्त्र के तहत अभियुक्ता प्रोमिला मुण्डा और सुनीता टोपो उर्फ बुधनी को वादी के घर पर प्लेसमेंट एजेन्सी के संचालक अभियुक्त तबरेज खान के माध्यम से नौकरानी रखवाकर और मौका देखकर ब्लैकमेल करने की नीयत से दुराचार का झूठा आरोप लगाकर 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और ना देने पर अभियुक्त द्वारा वादी व उसके पुत्र के विरुद्ध दिल्ली में जीरो FIR पंजीकृत कराकर वादी पर दबाव बनाते हुए 12 लाख रुपये लेने से संबंधित तथ्य अंकित किये गये। जांच के दौरान तत्कालीन विवेचक ने धनराशि में से 3 लाख रुपये बरामद कर लिये गये थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किय...