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Showing posts from December 9, 2020

एस डी आर एफ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया महानिरीक्षक गुंज्याल ने

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देहरादून –  यूँ ही अनायस कभी कोई गाथा गौरवशाली नही बनती हमेशा ही बुलन्द इमारतों के कंगूरे पर पड़ती सुनहरी किरणों के पीछे दृढ़ एवमं आत्मविश्वास से भरी ईंटों की  बलिदान और त्याग छुपा रहता हैं।हम जिक्र कर रहे हैं आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व केदारनाथ त्रासदी उपरांत गठित हुई  एस डी आर एफ उत्तराखंड पुलिस  के अचानक से पर्वतीय राज्य से निकल कर विश्व पटल पर छा जाने  की कहानी का ,एस डी आर एफ में सर्वप्रथम जिस शख्स की नियुक्ति हुई  जिसके करिश्माई नेतृत्व ने 152 सदस्यों से निर्मित बल को राज्य ही नही वरन देश मे एक अनिवार्य बल के रूप में स्थापित किया, जी हाँ हम बात कर रहे है उत्तराखंड के पुलिस के तेज तर्रार ऑफिसर एवमं पर्वतारोही संजय गुंज्याल आईपीएस  की, जिन्होंने वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी के उपरांत पैदल और ऊबड़खाबड़ रास्तों से होकर सर्वप्रथम रामबाड़ा पहुँच कर रेस्कयू अभियान आरम्भ किया, और केदार त्रासदी की वास्तविक जानकारी मुहैया कराई।वर्ष 2014 में एस डी आर एफके गठन के उपरांत संजय गुंज्याल को एस डी आर एफ के उपमहानिरीक्षक की जम्मेदारी दी गयी, यही हो समय था जब राज्य आपदा प्रतिवादन बल के स्वर्णिम भविष्य क

बिना अनुमति रात को बरात,दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध

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 ऋषिकेश – कोतवाली ऋषिकेश में उप जिलाधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार ऋषिकेश एवं क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी बड़े और छोटे वेडिंग प्वाइंट संचालकों की एक गोष्टी ली गई।देशभर में  बड रहे कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बिना अनुमति रात को धूम-धड़ाके से बरातें निकालने व रात10:00 बजे के पश्चात डीजे बजाने वालों पर अंकुश लगाने को दिशा निर्देश दिए गए।  गोष्ठी में वेडिंग प्वाइंट के संचालकों द्वारा बताया गया कि अधिकांश विवाह समारोह  मैं रात दस बजे के बाद ही बराती बरात लेकर वेडिंग प्वाइंटओं में पहुंचते हैं। जिसके बाद वह डीजे संचालकों पर डीजे बजाए जाने के लिए दबाव बनाते हैं। जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।जिसके लिए क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश  ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 10:00 बजे बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा, जिसके लिए होटल, धर्मशाला, वेडिंग संचालकों के द्वारा बुक कराए जाने वाली पार्टियों से लिखित रुप में लिया जाएगा ।इसी के साथ पुलिस द्वारा निर्धारित