ई-पास के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर पंजीकरण करें
देहरादून– जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहां कि राज्य में ग्रीन एवं ऑरेंज जनपद में अन्तरजनपदीय आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता नही हैं।परन्तु आवागमन से पूर्व देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर रजिस्टेशन कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति रेड जोन से प्रवेश कर रहे हैं। उनको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर पंजीकरण कर अनुमत ई-पास के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश करने दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के नये नियमों के अनुसार जो व्यक्ति अन्य कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से जनपद में आ रहे हैं। उन्हें 7 दिन संस्थागत क्वारेंटीन तत्पश्चात 14 दिन के लिए होम क्वारेंटीन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा संस्थागत क्वारेंटीन फैसिलिटी से पेड क्वारेंटीन में जाने का विकल्प व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों से जनपद में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें 14 दिन का होम क्वारेंटीन किया जायेगा। उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों को होम क्वारेंटीन किया गया है उन्हें स्वास्थ्य म...