पीड़ित पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार से 5 लाख तक की मदद
नई दिल्ली। देश भर के पत्रकारों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने “पत्रकार वेलफेयर स्कीम” नाम की फरवरी 2013 शुरू एक योजना को संशोधित कर पत्रकारों से सम्बंधित 1955 के एक अधिनियम के तहत पत्रकार की श्रेणी में आने वाले देश के नागरिक सभी पत्रकारों के लिए लागू किया है. इसके अंतर्गत निधन हो जाने पर परिजन के बेसहारा हो जाने, अपंगत्व और बीमारी के इलाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी. समिति गठित है इसके लिए एक समिति का गठन भी किया जा चुका है. इसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री संरक्षक या पैट्रोन हैं. विभाग के सचिव अध्यक्ष, प्रधान महानिदेशक (एम व सी), एएस एंड एएफ, संयुक्त सचिव (पी), सदस्य हैं तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव/निदेशक सदस्य संयोजक हैं. यह समिति ही पीड़ित पत्रकार अथवा उनके परिजन के आवेदन पर विचार करेगी.पत्रकार की श्रेणी के सभी पत्रकार और उनके परिजन हालांकि इसमें केंद्र अथवा राज्य सरकार से अधिस्वीकृत (एक्रीडेटेड) पत्रकार होने का कोई बंधन नहीं है, लेकिन Working Journalists and other Newspaper Employes -Condition of service- And Miscella...