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Showing posts from July 20, 2022

महिला कांग्रेस ने घसियारी के वेषभूषा धारण कर डी एम कार्यालय में किया प्रदर्शन

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देहरादून –   प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष  ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस नेत्रियों नें गत दिनों राज्य के चमोली जनपद के हेलँग में अपने पशुओं के लिए घास-चारा ला रही महिलाओं से उनकी घास छीन कर पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार कर उनको गिरफ़्तार किये जानें के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय में सर पर घास की गठरी एवं दथुड़ी रख कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला काग्रेंस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला नें कहा की यह शर्मनाक घटना, उत्तराखंड की अस्मिता व स्वाभिमान के ऊपर एक हमला है।इस घटना से हम सब बहुत शर्मिंदा है।   उन्होनें कहा की सर्वविदित है कि उत्तराखंड की माता बहने अपने पशुओं के लिए चारा ,घास आदि एकत्रित कर परिवार के जीवन यापन में सहयोग करती हैं। कमरतोड़ महंगाई की मार से त्रस्त माता- बहनों के साथ किया गया दुर्व्यवहार समस्त मातृ शक्ति का अपमान है। उन्होनें कहा उत्तराखण्ड में जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर हजारों हजार नाली नाप भूमि, जंगल, चरागाह की भूमि, पनघट, मरघट, पंचायत की भूमि, कम्पनियों को पहले ही दे दी गयी है । इसके बाद भी कम्पनियों की नीयत लोगों की सामूहिक हक- हकूक की भूम

बाहरी राज्यों के किराएदारों और मजदूरों को अपने मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट व चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा

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देहरादून - उत्तराखंड बनने के बाद बड़ी तादाद मैं अन्य प्रदेशों से लोग काम की तलाश में और अन्य कामों से उत्तराखंड में आते हैं और किराए के घरों में रहते हैं इसी के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं।  या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने साथ लायी गयी उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट व चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक, प्रबन्धक या स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करना होंगे।उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवासरत व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत एसओपी में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ह