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Showing posts from July 11, 2017

अधिकारियों को भारी वर्षा में अलर्ट रहने के निर्देश--जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन

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जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन ने आज कैम्प कार्यालय में जनपद में दो दिनों से हो रही भारी वर्षा से हुई क्षति के सम्बन्ध में आपदा परिचालन केन्द्र पर अधिकारियों को अलर्ट रहने तथा नदी किनारे निवास कर रहे लोगों को अनाउसमेन्ट कर अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिये।  रिस्पना नदी का जलस्तर बढने से जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुए पुराने पुश्ते के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड स्थिति की माॅनिटिरिंग करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश। उन्होने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नदी पर जहां पर खतरा हो वहां रेडमार्क की व्यवस्था की जाये। जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी दीपशिखा ने जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए बताया कि  जनपद के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम सिल्ला रायपुर में नई सड़क से भारी वर्षा से मलवा आने से लगभग 10 गाय बहने तथा 4 मकान दबने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस/प्रशासन/एसडीआरएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल कर स्कूल में शिफ्ट कर दिया है तथा सिल्ला मार्ग को खुलवाने के लिए पी.एम.जी.एस.वाई देहरादून द्व

सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये- जिलाधिकारी

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जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन  पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिये हैं कि सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित न होने पाये व सड़क किनारे उपयोग न होने वाले विद्युत एवं टेलीफोन पोलों को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।  उन्होने यह भी  निर्देश दिये हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार छ नियमों का पालन कराना आवश्यक है जिसमें ओवर स्पीड/रेस ड्राविंग, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना, रेड लाईट पर जम्प करना, ओवर लोडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, माल वाहन में सवारी ले जाना के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ऐसे करने वालों ड्राईविंग लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी की सहभागिता की आवश्यकता है, जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं जिसमें सभी आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है तभी सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं, कि

आगामी 13 व 14 जुलाई को राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग दो दिवसीय मुक्त शिविर

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आगामी 13 व 14 जुलाई  को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण करने के सम्बन्ध में की जाने वाली दो दिवसीय मुक्त शिविर (बैठक व सुनवाई) के आयोजन के मद्देनजर जिलाधिकारी एस ए मुरूगेसन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा आयोजन स्थल ई.सी रोड स्थित महिला आईटीआई (आई.आर.डी.टी) आॅडिटोरियम का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में लो.नि.वि, पुलिस, समाज कल्याण, संस्कृति विभाग तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने प्रतिवेदनों की सुनवाई हेतु 3 कोर्ट बैंच बनाये जाने तथा प्रत्येक कोर्ट में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट सुविधा व आपरेटर संचालक रखने तथा इस दौरान लैण्डलाईन टेलीफोन, अबाधित विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, शौचालय व पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होेने  कोर्ट में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों, फरियादियों/शिकायतकर्ताओं, दर्शकों व पत्रकारों बैठने की समुचित व्यवस्था करने तथा शिविर के आयोजन से पूर्व व