संजय नारंग के भवन को उच्च न्यायालय ने ध्वस्त करने के आदेश दिए
नैनीताल। उत्तराखण्ड के मसूरी केंट स्थित सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग के भवन को उच्च न्यायालय ने ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं । मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसफ और न्यायमूर्ति वी.के.बिष्ट की खण्डपीठ में विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बिना केंद्र सरकार की अनुमति के सन 2008 में अंग्रेज आर.एल.दुग्लन से खरीदी संम्पत्ती का दाखिल खारिज किये बगैर 28 हजार वर्ग मिटर भूमि पर घर पुनर्निर्माण करने पर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं । न्यायालय ने घर परिसर में बने पौण्ड और पुल को आगे की सुनवाई के बगैर ध्वस्त नहीं करने के आदेश जारी किए हैं ।