हो जाओ सावधान बिना अनुमति के उड़ाया अगर ड्रोन तो होगी जेल
देहरादून–उत्तराखंड अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय ने उन सभी लोगों को सूचित किया है जो बिना अनुमति के द्रोण का इस्तेमाल करते थे। अब ड्रोन उड़ाने से पहले लेनी होगी अनुमति अगर बिना अनुमति के उड़ता हुआ मिला द्रोण तो होगी कार्रवाई और जाना पड़ेगा जेल। आम जनता को ड्रोन के प्रयोग के संबंध में जागरूक करने के लिए अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन को खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में समस्त जानकारी डीजीसीए की वेबसाईट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है। ड्रोन के संचालन से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर (यूआईएन) व स्वचालित एयरक्राफ्ट आपरेटर परमिट (यूएओपी) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। ड्रोन को आपरेट करने वाला पायलट, भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो। ड्रोन निषेध क्षेत्र में ड्रोन को नहीं उड़ाया जाए, ड्रोन निषेध क्षेत्र की सूची डिजीटल स्काई प्लेटफार्म पर उपलब...