बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर लोगों से रंगदारी वसूला करता था
देहरादून –थाना कालसी पर पीड़ित ने 18-जनवरी 23 तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा पिछले दो माह से स्वंय को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर फोन के माध्यम से वादी को डरा- धमकाकर वादी से 100000/- रू0 की रंगदारी वसूली गयी है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कालसी पर मु0अ0सं0: 02/23 धारा: 384/507 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
रंगदारी की घटना की गम्भीरता को देखते हुए उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी कालसी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने वादी से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आये मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी तो उक्त मोबाइल नम्बर का मनोज नाम के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत होना ज्ञात हुआ, जिसकी वर्तमान लोकेशन आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र का मिला, तत्काल पुलिस टीम को उस सम्भावित स्थान को रवाना हुई। पुलिस टीम द्वारा रकाबगंज पहुंचकर संदिग्ध अभियुक्त मनोज के सम्बन्ध में गोपनीय रूप से जानकारी एकत्रित की गयी तथा मोबाइल की लोकेशन तथा मोबाइल नम्बर पर पंजीकृत आईडी में लगी फोटो के आधार पर 21 जनवरी 23 को अभियुक्त मनोज कुमार को मोबाइल के साथ थाना रकाबगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कुछ समय पूर्व उसे वादी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके ए-वन कैटेगरी का ठेकेदार होने तथा उसके पास काफी पैसा होने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा उसे बिश्नोई गैंग का सदस्य होने का भय दिखाकर उसे डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई तथा योजना के मुताबिक उससे 01 लाख रू0 की रंगदारी वसूली। अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र पन्ना दास निवासी ग्राम नरहौली, पो० हेवरा इटावा सैफई, उत्तर प्रदेश उम्र- 30 वर्ष को स्थानीय न्यायालय सीजेएम आगरा से ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है,
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