आवश्यक वस्तुओं की दुकाने निर्धारित समयावधि के दौरान ही खुले

 देहरादून –  प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमण के मामलों में निरंतर वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 11 मई से 18 मई 21 तक बढ़ाया गया है।साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने की समय सीमा में कम करते हुए नियमों का और अधिक सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा बाहरी जनपदों व राज्यों से जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन चेकिंग करते हुए निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को ही जनपद की सीमा में प्रवेश दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 


 कोरोना कर्फ्यू के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा नियमो का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में आज मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा आशारोड़ी चेकपोस्ट,  निरंजनपुर मंडी क्षेत्र,  हनुमान चौक तथा मोती बाजार आदि क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया गया। आशारोड़ी चेक पोस्ट के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  द्वारा थानाध्यक्ष क्लेमेंनटाउन को निर्देशित किया कि वह जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग कर इस बात को सुनिश्चित कर ले कि निर्धारित मानकों 

को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को ही जनपद की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाए तथा किसी भी परिस्थिति में बिना कोविड-19 जांच के किसी भी व्यक्ति को जनपद की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये।  साथ ही उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बाहरी राज्यो व जनपदों से आने वाले लोगों की चेकिंग के दौरान वह सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन कर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। निरंजनपुर मंडी,  लालपुल, मोती बाजार व हनुमान चौक आदि क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारियो व थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि आवश्यक वस्तुओं की दुकाने निर्धारित समयावधि के दौरान ही खुले तथा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण रुप से पालन सुनिश्चित कराया जाए।  नियमों की अनदेखी कर संक्रमण को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए, यदि किसी दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ठीक प्रकार से पालन न किया जा रहा हो तो संबंधित दुकानदार की जवाबदेही भी तय करते हुए उसके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये,  इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये।

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