शराब ठेके के मैनेजर ,सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज
रानीपोखरी–रानीपोखरी स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके मैं नियुक्त मैनेजर एवं सेल्समैन द्वारा लॉकडाउन के नियमों, सोशल डिस्टेंस का पालन ना करने पर थाना रानीपोखरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। ठेके पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी की गई है। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इस सूचना पर थाना रानीपोखरी से मौके पर पुलिस भेजी गई तो देखा गया ठेके में नियुक्त सेल्समैन, मैनेजर द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) का पालन नहीं किया जा रहा था। शारीरिक दूरी का पालन ना होने पर संक्रमण फैलने का खतरा था। ठेके पर नियुक्त मैनेजर संजय जयसवाल एवं सेल्समैन नीरज राजपूत के विरुद्ध थाना रानीपोखरी पर धारा 188/269/270 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व धारा 3 The epedimic disease act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
इस सूचना पर थाना रानीपोखरी से मौके पर पुलिस भेजी गई तो देखा गया ठेके में नियुक्त सेल्समैन, मैनेजर द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) का पालन नहीं किया जा रहा था। शारीरिक दूरी का पालन ना होने पर संक्रमण फैलने का खतरा था। ठेके पर नियुक्त मैनेजर संजय जयसवाल एवं सेल्समैन नीरज राजपूत के विरुद्ध थाना रानीपोखरी पर धारा 188/269/270 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व धारा 3 The epedimic disease act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
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