शराब तस्करी में ठेके का सेल्समैन हुआ गिरफ्तार
देहरादून – प्रदेश में जहां कोरोना वायरस संक्रमण के कारण से लॉक डाउन किया हुआ है। और बाजार बिल्कुल बंद किए हुए हैं तो वहीं शराब की दुकानें भी बंद है। जिसकी वजह से लोगों को शराब नहीं मिल पा रही हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए लोग शराब की तस्करी कर अधिक कीमतों पर शराब बेच रहे हैं। और इस मौके का लाभ उठाने के लिए शराब की दुकानों के सेल्समैन ही अब अवैध तस्करी में लिप्त हो रहे हैं। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की चौकी बाईपास क्षेत्र अंतर्गत नौका स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के सेल्समैन व दो अन्य शराब तस्कर द्वारा सफेद रंग की स्विफ्ट कार से अवैध शराब बिक्री के लिए ले जाए जा रही है।
थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चौकी बाईपास पुलिस ने श्याम सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दुधली थाना क्लेमेंटाउन के साथ भगवती प्रसाद पुत्र शिव प्रसाद निवासी कैमरी गांव पोस्ट ऑफिस नागदेव नागणी थाना चंबा टिहरी गढ़वाल और राजेश पुत्र वीर बहादुर गुरुंग निवासी दुधली क्लेमेंटाउन देहरादून को अंग्रेजी शराब का ठेका नौका के पास से 11 बीपी अंग्रेजी अवैध शराब और दो पेटी बियर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया।इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियुक्त द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन कर शराब के ठेके बंद होने का लाभ उठाकर अंग्रेजी शराब को अधिक कीमतों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी व 51ख D. M. Act में पृथक से कार्रवाई भी की गई हैं।
थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चौकी बाईपास पुलिस ने श्याम सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दुधली थाना क्लेमेंटाउन के साथ भगवती प्रसाद पुत्र शिव प्रसाद निवासी कैमरी गांव पोस्ट ऑफिस नागदेव नागणी थाना चंबा टिहरी गढ़वाल और राजेश पुत्र वीर बहादुर गुरुंग निवासी दुधली क्लेमेंटाउन देहरादून को अंग्रेजी शराब का ठेका नौका के पास से 11 बीपी अंग्रेजी अवैध शराब और दो पेटी बियर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया।इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियुक्त द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन कर शराब के ठेके बंद होने का लाभ उठाकर अंग्रेजी शराब को अधिक कीमतों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी व 51ख D. M. Act में पृथक से कार्रवाई भी की गई हैं।
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