मास्क एवं सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर करें 1077 में संपर्क
देहरादून–जनपद देहरादून में कोरोना वायरस का पहला मामला COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि संक्रमण से ग्रस्त मरीज की स्थिति स्थिर हैं। किंतु निगरानी के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जिलाधिकारी द्वारा जनसामान्य से यह अपील की गई हैं। कि कोई भी व्यक्ति भयभीत ना हो और सभी लोग इस बीमारी से निपटने के लिए सतर्क एवं जागरूक रहें तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कम- से -कम आवागमन रखें एवं अनावश्यक यात्रा से बचें और समय-समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें।
देहरादून में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के चयनित होने की जानकारी प्राप्त होते ही देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के परिसरों को कोंरेटिन एवं आइसोलेशन जोन घोषित किए जाने के आदेश पारित किए गए तथा सभी संबंधितो को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एहतियातन के रूप में जिलाधिकारी द्वारा झंडा मेला की समाप्ति के आदेश पारित किए गए हैं, जनपद के सभी शासकीय, अर्ध- शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में केवल जिनकी परीक्षा चल रही है उनको छूट दी गई तथा जनपद क्षेत्र अंतर्गत संचालित हो रहे विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद रखे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं के जिसमें मास्क एवं सैनिटाइजर भी शामिल है के अवैध भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कोई भी इसके अवैध भंडारण एवं काला बाजारी में लिप्त होगा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश की अवहेलना की स्थिति में आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नंबर 1077 तथा 7534 826066 पर संपर्क किया जा सकता है।
देहरादून में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के चयनित होने की जानकारी प्राप्त होते ही देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के परिसरों को कोंरेटिन एवं आइसोलेशन जोन घोषित किए जाने के आदेश पारित किए गए तथा सभी संबंधितो को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एहतियातन के रूप में जिलाधिकारी द्वारा झंडा मेला की समाप्ति के आदेश पारित किए गए हैं, जनपद के सभी शासकीय, अर्ध- शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में केवल जिनकी परीक्षा चल रही है उनको छूट दी गई तथा जनपद क्षेत्र अंतर्गत संचालित हो रहे विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद रखे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं के जिसमें मास्क एवं सैनिटाइजर भी शामिल है के अवैध भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कोई भी इसके अवैध भंडारण एवं काला बाजारी में लिप्त होगा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश की अवहेलना की स्थिति में आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नंबर 1077 तथा 7534 826066 पर संपर्क किया जा सकता है।
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