पॉक्सो कोर्ट ने दी दुष्कर्म के मुख्य आरोपी छात्र को बीस साल की सजा
देहरादून-बहुचर्चित जीआरडी बोर्डिंग स्कूल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और गर्भपात का मामला अगस्त की घटना सितंबर 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा। घटना पर सुनाया गया फैसला। विशेष पोक्सो जज रमा पांडेय की अदालत ने दिया फैसला।नौ अपराधियों में से एक महिला आया मंजू सरकारी गवाह बन गई थी और जिसकी गवाही पर पुलिस ने इस केस को का खुलासा किया था। जिसे बरी कर दिया।
पोक्सो कोर्ट की जज ने सुनाई सजा मुख्य आरोपी छात्र सरबजीत घारा 376(d) में सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानकर पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा।प्रिसिंपल जितेंद्र शर्मा को तीन साल की सजा। स्कूल निदेशक लता गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक और उसकी पत्नी तनु को 9 - 9 साल की सजा सुनाई गई।
जबकि स्कूल प्रबंधन को साक्ष्य छुपाने, षड्यंत्र और गर्भपात कराने में दोषी करार दिया 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।तथा 3 दोषी नाबालिग छात्रों को तीन-तीन साल की सुनाई गई सजा नाबालिगों को भेजा जाएगा बाल सुधार गृह।
पोक्सो कोर्ट की जज ने सुनाई सजा मुख्य आरोपी छात्र सरबजीत घारा 376(d) में सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानकर पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा।प्रिसिंपल जितेंद्र शर्मा को तीन साल की सजा। स्कूल निदेशक लता गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक और उसकी पत्नी तनु को 9 - 9 साल की सजा सुनाई गई।
जबकि स्कूल प्रबंधन को साक्ष्य छुपाने, षड्यंत्र और गर्भपात कराने में दोषी करार दिया 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।तथा 3 दोषी नाबालिग छात्रों को तीन-तीन साल की सुनाई गई सजा नाबालिगों को भेजा जाएगा बाल सुधार गृह।
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