नाबालिग को दिल्ली से बरामद किया गया
रानीपोखरी– एक आदमी के द्वारा रानीपोखरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष, घर से बिना बताए कहीं चली गई है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीपोखरी पर मुकदमा अपराध संख्या 05/2020 धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व विवेचना उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान गुमशुदा की कॉल डिटेल, स्कूल में पड़ने वाले दोस्तो एवं सीसीटीवी कैमरे की मदद से ज्ञात हुआ कि गुमशुदा को एक दिल्ली निवासी लड़का ऋषिकेश से बस में बैठाकर दिल्ली ले गया है।
मामले की गंभीरता एवं गुमशुदा नाबालिग होने की दशा में तत्काल गुमशुदा की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को दिल्ली रवाना किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा दिल्ली में अभियुक्त रवि पुत्र सुरेश चंद निवासी संजय अमर कॉलोनी दिल्ली, उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह गुमशुदा को जानता है तथा वह उसका रिश्तेदार है। रिश्तेदार होने के कारण उसके घर उसका आना-जाना था। 17 तारीख को अभियुक्त द्वारा उसे बस अड्डे ऋषिकेश पर बुलाया व वह पहले ही वहां आ गया था तथा वहां से उसे बस में लेकर दिल्ली चला गया। विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। अभियुक्त पहले से शादीशुदा है। पीड़िता के न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान एवं मेडिकल कराने के उपरांत अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मामले की गंभीरता एवं गुमशुदा नाबालिग होने की दशा में तत्काल गुमशुदा की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को दिल्ली रवाना किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा दिल्ली में अभियुक्त रवि पुत्र सुरेश चंद निवासी संजय अमर कॉलोनी दिल्ली, उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह गुमशुदा को जानता है तथा वह उसका रिश्तेदार है। रिश्तेदार होने के कारण उसके घर उसका आना-जाना था। 17 तारीख को अभियुक्त द्वारा उसे बस अड्डे ऋषिकेश पर बुलाया व वह पहले ही वहां आ गया था तथा वहां से उसे बस में लेकर दिल्ली चला गया। विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। अभियुक्त पहले से शादीशुदा है। पीड़िता के न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान एवं मेडिकल कराने के उपरांत अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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