व्यापारी तथा उद्यमी के लिए जारी किया ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस

देहरादून–शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने राजपुर रोड स्थित, शहरी विकास निदेशालय से राज्य के सभी आठ नगर निगमों के लिए बहुप्रतीक्षित ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाईसेंस’’ सुविधा को आम नागरिकों के लिए जारी किया गया। इस अवसर पर सभी आठ नगर निगमों के नगरायुक्त तथा निदेशक शहरी विकास एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थि रहे। ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस’’ सुविधा के बारे में बताते हुए सचिव शहरी विकास ने बताया कि, अब राज्य के समस्त नगर निकायों में व्यापारियों, कारोबारियों को निगम दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी बन्धु तथा उद्यमी महिलाएं ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस’’ ऑनलाईन आवेदन कर पाएंगे।

उन्होंने बताया कि ‘‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस ’’ कार्यक्रम के तहत शहरी विकास निदेशालय की तकनीकी टीम तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन0आई0यू0ए0), भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस’’ हेतु ऑनलाईन सुविधा विकसित की गई है। इसमें लिंक के माध्यम से व्यापारी भाईयों तथा उद्यमी महिलाओं को उनके आवेदन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी हर चरण पर मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। उदाहरण के लिए - आवेदन के समय, वैरिफिकेशन, फीस जमा करने अथवा लाईसेंस जारी करने की जानकारी मैसेज से मिल जाएगी। व्यापारी अपने लाईसेंस को सीधे डाउनलोड कर पाएंगे।उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही ‘‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’’ कार्यक्रम के तहत कई अन्य नागरिक सुविधाओं को भी ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ दिया जाएगा।  

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