बांध में हो रही लीकेज को तुरंत समय सीमा के अंदर रोके-रा ह प्रा

श्रीनगर-राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने उत्तम सिंह भंडारी व विमल भाई की  याचिका पर अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को आदेश दिया हैं। कि वह श्रीनगर बांध की पावर चैनल में हो रही लीकेज को तुरंत समय सीमा के अंदर रोके। अपने आदेश में प्राधिकरण के मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल न्यायाधीश एसपी वागडी तथा विशेषज्ञ सदस्य नवीन नंदा ने अपने आदेश दिया कि "अलकनंदा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड जल्दी ही समयबद्ध रूप में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें जिसकी ऊर्जा विभाग टिहरी जिलाधीश तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निगरानी करें।"याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड में अलकनंदा के किनारे बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का पावर चैनल (खुली नहर) 4 किलोमीटर लंबा है। जो अलकनंदा का पानी पावर हाउस तक बिजली बनाने के लिए ले जाता है। 2015 में इसमें बहुत बुरी तरह रिसाव हुआ था। जिससे टिहरी गढ़वाल में इस परियोजना से प्रभावित मंगसूसुरासु व नोर थापली गांवो की फसलें और मकानों को नुकसान हुआ प्राधिकरण ने 23 मई2019 को अगली सुनवाई से पहले उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा विभागप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल से 1 महीने में ई-मेल पर इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस काम के समन्वयन और अनुपालन की जिम्मेदारी भी दी गई थी।
जिसके अनुपालन में  जिलाधिकारी टिहरी ने 11 जून को एक समिति का गठन किया था। इस समिति में  विभिन्न विभागों के 4 अधिकारी रहे जो क्रमशः उप जिलाधिकारी कीर्ति नगरअधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड श्रीनगरअधिशासी अभियंता सिंचाई खंड नरेंद्र नगर और अमित पोखरियाल क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि 18 जून 2019 को नहर का निरीक्षण किया गया जिसमें 6 अधिकारी मौजूद थे निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम सुपाना में लीकेज हो रहा है ग्राम सुपाना ग्राम मंगसू ग्राम नोर आदि के विभिन्न नागरिकों ने मौके पर बताया कि काफी कई सालों से श्रीनगर बांध के पॉवर चैनल के रिसाव से हमारे गांव में खतरा है। हमारे जीवन पर खतरा है। हमको यहां से रिसाब के समय कहीं और जाना पड़ता है । हमें कहीं और पुनर्वासित करना चाहिए। रिपोर्ट के अंतिम दसवें बिंदु में लिखा है कि --वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी  देहरादून द्वारा अपनी रिपोर्ट 30-12-2015  द्वारा इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा  पावर चैनल को पुनः सुदृढ़ीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था।माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की इस आदेश को बांध कंपनी सहित उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा विभागप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को अनुपालन के लिए भेज रहे हैं हमारी अपेक्षा है कि वे तुरंत वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।हम वकील राहुल चौधरी एवं  मीरा  गोपाल का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने जनहित की इस याचिका के वादियों का पक्ष में एनजीटी में रखा। श्रीनगर बांध के पावर चैनल से प्रभावित क्षेत्र के उन ग्रामीणों का भी जिंदाबाद करेंगे जिन्होंने खुलकर पावर चैनल के बुरे अवसरों को बताया जिसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी। 




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