लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार
देहरादून- शिकायतकर्ता हरिद्वार निवासी द्वारा 20. मार्च को एक शिकायत पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून को मिली कि उसकी पत्नी के नाम एक प्लाट खसरा नं0 494 रकबा, 153.33 फिट स्थित शिवालिक गंगा विहार ग्राम सलेमपुर, महदूद परगना रूड़की तहसील ज्वालापुर हरिद्वार निवेदिता वर्मा से 25.जनवरी.2017 को रूपये11,51,250/- स्टाम्प शुल्क सहित क्रय किया गया, जिसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार द्वितीय हरिद्वार के यहाॅ पंजीकृत करायी गयी थी। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्लाट का दाखिल खारिज अपनी पत्नी के नाम कराने हेतु समस्त कागजात माह दिसम्बर 2017 में तहसीलदार हरिद्वार के यहाॅ जमा करा दिये थे, जिसके सम्बन्ध में 12.जनवरी.2018 को नायब
तहसीलदार हरिद्वार के यहाॅ दाखिल खारिज की सुनवाई होनी थी, जब शिकायतकर्ता नायब तहसीलदार से दाखिल खारिज के सम्बन्ध में मिला तो उन्होंने कहा कि तुम लेखपाल पंकज कुमार चौधरी से मिल लेना। शिकायतकर्ता जब पंकज कुमार चौधरी से मिला तब उसने कहा कि दाखिल खारिज का )½% से 2% लेते है। शिकायतकर्ता ने दाखिल खारिज के सम्बन्ध में पंकज कुमार चौधरी लेखपाल से कई बार फोन पर बात की किन्तु लेखपाल दाखिल खारिज कराने को राजी नहीं हुआ। शिकायतकर्ता पुनः19.मार्च.2018 को तहसील में जाकर लेखपाल से मिला और दाखिल खारिज कराने के सम्बन्ध में बातचीत की तो, लेखपाल पंकज कुमार चौधरी ने कहा कि मैंने तुम्हारा दाखिल खारिज करा दिया है और तुम 11,000/- देकर अपनी रजिस्ट्री ले जाना, शिकायतकर्ता द्वारा काफी विनती करने पर कि मैं गरीब आदमी हूॅ 11 हजार रूपये नहीं दे सकता काफी खुशामद करने पर लेखपाल दस हजार रूपये लेकर रजिस्ट्री देने को राजी हो गया। लेखपाल ने कहा कि तुम दिनांक 21.मार्च.2018 को 10,000/- रूपये लेकर मेरे कार्यालय में आ जाना लेकिन सरकारी कार्य मेें व्यस्त होने के कारण लेखपाल पंकज कुमार चौधरी अपने आॅफिस में नहीं मिला और 22.मार्च.2018 को पुनः कार्यालय में बुलाया। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि एैसे भ्रष्ट लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तारी करवाना चाहता था। पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा शिकायतकर्ता केे शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच से आरोप सही पाते हुये नियमानुसार ट्रैप संचालन हेतु ट्रैप टीम का गठन किया गया।आरोपी पंकज कुमार चौधरी पुत्र चमनलाल, निवासी-ए-46 शारदा नगर, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार हाल-लेखपाल, तहसील ज्वालापुर हरिद्वार को सतर्कता सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा तहसील ज्वालापुर हरिद्वार से समय करीब10:45 बजे सरकारी स्वतन्त्र गवाहा के समक्ष शिकायतकर्ता से 10,000/- उत्कोच ग्रहण करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा-7/13(1)डी सपठित धारा-13 (2) भ्र नि अधि 1988 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराकर विवेचना की जायेगी।
तहसीलदार हरिद्वार के यहाॅ दाखिल खारिज की सुनवाई होनी थी, जब शिकायतकर्ता नायब तहसीलदार से दाखिल खारिज के सम्बन्ध में मिला तो उन्होंने कहा कि तुम लेखपाल पंकज कुमार चौधरी से मिल लेना। शिकायतकर्ता जब पंकज कुमार चौधरी से मिला तब उसने कहा कि दाखिल खारिज का )½% से 2% लेते है। शिकायतकर्ता ने दाखिल खारिज के सम्बन्ध में पंकज कुमार चौधरी लेखपाल से कई बार फोन पर बात की किन्तु लेखपाल दाखिल खारिज कराने को राजी नहीं हुआ। शिकायतकर्ता पुनः19.मार्च.2018 को तहसील में जाकर लेखपाल से मिला और दाखिल खारिज कराने के सम्बन्ध में बातचीत की तो, लेखपाल पंकज कुमार चौधरी ने कहा कि मैंने तुम्हारा दाखिल खारिज करा दिया है और तुम 11,000/- देकर अपनी रजिस्ट्री ले जाना, शिकायतकर्ता द्वारा काफी विनती करने पर कि मैं गरीब आदमी हूॅ 11 हजार रूपये नहीं दे सकता काफी खुशामद करने पर लेखपाल दस हजार रूपये लेकर रजिस्ट्री देने को राजी हो गया। लेखपाल ने कहा कि तुम दिनांक 21.मार्च.2018 को 10,000/- रूपये लेकर मेरे कार्यालय में आ जाना लेकिन सरकारी कार्य मेें व्यस्त होने के कारण लेखपाल पंकज कुमार चौधरी अपने आॅफिस में नहीं मिला और 22.मार्च.2018 को पुनः कार्यालय में बुलाया। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि एैसे भ्रष्ट लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तारी करवाना चाहता था। पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा शिकायतकर्ता केे शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच से आरोप सही पाते हुये नियमानुसार ट्रैप संचालन हेतु ट्रैप टीम का गठन किया गया।आरोपी पंकज कुमार चौधरी पुत्र चमनलाल, निवासी-ए-46 शारदा नगर, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार हाल-लेखपाल, तहसील ज्वालापुर हरिद्वार को सतर्कता सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा तहसील ज्वालापुर हरिद्वार से समय करीब10:45 बजे सरकारी स्वतन्त्र गवाहा के समक्ष शिकायतकर्ता से 10,000/- उत्कोच ग्रहण करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा-7/13(1)डी सपठित धारा-13 (2) भ्र नि अधि 1988 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराकर विवेचना की जायेगी।
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