रजिस्ट्रार सोसायटीज को न्यायालय के आदेश की प्रति सौपते हुए पत्रकारगण।

केस संख्या वर्ष 2017 का 106 न0
गिरीश पंत एवं अन्य बनाम रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ व अन्य प्रतिवेदी माननीय न्यायाधीश  सुधांशु धूलिया ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के मसले पर  गिरीश पंत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ को सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 (2) के अंतर्गत जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।
अपने तीन पृष्ठों के फैसले में माननीय जस्टिस महोदय ने विस्तार से सोसाइटीज़ अधिनियम की धारा 25 (2) का विवरण भी दिया है और यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को 30 दिसंबर, 2016 को हुए कार्यकारिणी के चुनाव अथवा कार्यकारिणी में कतिपय सदस्यों की मौजूदगी को चुनौती देने का पूरा अधिकार है और वह अधिनियम के सुंसगत प्राविधानों के अंतर्गत रजिस्ट्रार या अन्य निर्धारित अभिकरण को मामला संदर्भित कर सकते हैं। न्यायाधीश महोदय ने इस संबधं में रजिस्ट्रार को याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर ठीक से गौर करते हुए शीघ्रातिशीघ्र कानून की सुंसगत धाराओं व प्राविधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही को आदेशित किया है।उल्लेखनीय है कि  गिरीश पंत व अन्यों ने रजिस्ट्रार द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब मसले पर सोसाइटीज़ अधिनियम की धारा 25 (2) का ठीक से अनुपालन न किये जाने को लेकर उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में
वाद दायर किया था।

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