दुराचार का झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने वाली ओडिसा से हुई गिफ्तार
देहरादून – थाना डालनवाला पर पीड़ित अमरजीत सेठी पुत्र देशराज सेठी निवासी- 4, कर्जन रोड, डालनवाला ने 4 मई 22 को मु0अ0सं0- 116/ 2022 धारा- 389/420/506/120बी भादवि बनाम अभियुक्त प्रोमिला मुण्डा और अनीता मुण्डा व सुनीता उर्फ बुधानी टोपो निवासी सुन्दरगढ़, ओडिसा तबरेज खान निवासी- गुमला, झारखण्ड ,रेनू तूरा,
कमलेश कुमारी और उपेन्द्र शर्मा निवासी- दिल्ली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमे अभियुक्त द्वारा षडयन्त्र के तहत अभियुक्ता प्रोमिला मुण्डा और सुनीता टोपो उर्फ बुधनी को वादी के घर पर प्लेसमेंट एजेन्सी के संचालक अभियुक्त तबरेज खान के माध्यम से नौकरानी रखवाकर और मौका देखकर ब्लैकमेल करने की नीयत से दुराचार का झूठा आरोप लगाकर 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और ना देने पर अभियुक्त द्वारा वादी व उसके पुत्र के विरुद्ध दिल्ली में जीरो FIR पंजीकृत कराकर वादी पर दबाव बनाते हुए 12 लाख रुपये लेने से संबंधित तथ्य अंकित किये गये।
अभियोग की विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक ने धनराशि में से 3 लाख रुपये बरामद कर लिये गये थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किये गये थे , जिसमें 20 अगस्त 23 को दिल्ली से अभियुक्ता रेनू तुरा व कमलेश कुमारी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।13 अक्टूबर 23 को अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता अनीता मुण्डा पत्नी मंगरा मुण्डा उम्र- 47 वर्ष को उसके घर ग्राम सरनाटोली लाठीकाटा, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का न्यायालय CJM सुन्दरगढ़ ,ओडिसा से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर जनपद देहरादून लाया गया,
पूर्व में आपराधिक षडयन्त्र के तहत वादी अमरजीत सेठी व उनके पुत्र कुनाल सेठी के विरुद्ध दुराचार का अभियोग पंजीकृत कराने में गिरफ्तार अभियुक्ता अनीता मुण्डा का भी शामिल होना पाया गया है। जिस पर गिरफ्तार अभियुक्ता अनीता मुण्डा को मु0अ0सं0- 294/2017 धारा- 370/120बी भादवि में भी गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया जा रहा है।
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