की लोगों से ठगी कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी पकड़े
देहरादून – वादी जरीन खान पत्नी अब्दुल सलाम निवासी सरस्वती विहार डाकपत्थर ने27 फ़रवरी 23 एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वादनी को कमीशन पर नौकरी में रखकर उनके माध्यम से जनता से पैसे लेकर अपने पास जमा करवाना व पैसे वापस मांगने पर वापस ना लौटाना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
जिस पर तत्काल थाना कैंट पर मुकदमा अपराध संख्या 29/23 धाराल 4/5 चिटफंड अधिनियम तथा 420/506 आईपीसी पंजीकृत किया गया। तथा जांच वरिष्ठ उप निरीक्षक संदीप कुमार लोहान को दी गई। विवेचक द्वारा विवेचना में धारा 4/22 UPI अधिनियम व 3/21 BUDS अधिनियम 2019 की बढ़ोतरी की गई अभियोग में अभियुक्त जो काफी समय से फरार चल रहे थे। जांच करने पर जानकारी मैं आया है कि अभियुक्तों द्वारा दो कंपनी सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी और सर्वोत्तम जनश्री संचय निधि लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019 तक लगभग 500-600 लोगों से ठगी कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है । विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त ने धोखाधड़ी से प्राप्त की गई धनराशि से बरेली उत्तर प्रदेश में 60 बीघा भूमि खरीदी गई है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा कम्पनी में कार्यरत अभियुक्त महेश कुमार 36 वर्षीय पुत्र मदनलाल अजबपुर कलां थाना नेहरू कॉलोनी और राजेन्द्र सिंह 62 वर्षीय पुत्र चंद्र सिंह बिष्ट जलवायु विहार झाझरा को पूछताछ को थाने लाया गया। जिन्हे पूछताछ के दौरान मौके से गिरफ्तार किया गया। तीन वाछिंत मौ0 इरफान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम हसनपुर शेरपुर विकासनगर और डी0 के0 मिश्रा, पंकज मिश्रा की तलाश जारी है। इनका आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या318/21 धारा420/406/120B आईपीसी4/5 इनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम थाना कैंट, मुकदमा अपराध संख्या93/22 धारा420/406/120B आईपीसी4/5 चिटफंड अधिनियम 3UPID अधिनियम 3/21 बर्ड्स एक्ट थाना पटेल नगर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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