होटल मालिकों को दिए निर्देश तीन दिन से अधिक रहने पर पुलिस को सूचित करें

 देहरादून –  सेलाकुई थाने क्षेत्र में स्थित होटलों  व्यवसाईयों के साथ थाना सेलाकुई में बैठक को गई होटल व्यवसाय करने वाले मलिकों से होटल में कार्य करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करने के साथ साथ निम्न लिखित दिशा निर्देश दिए गये! कानून व्यवस्था के दृष्टिगत नाबालिगों को रूम नहीं देंगे,


कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अलग-अलग संप्रदाय के युवक और युवतियों को किसी भी दशा में रूम नहीं देंगे,होटल के एक रूम में जितने भी लोग रुकते हैं  उनमे प्रतिएक व्यक्ति की आईडी अवश्य प्राप्त करेंगे और एक रजिस्टर में उसका डेटा अपने पास सुरक्षित रखेंगे,होटल के मुख्य द्वार पर अंदर एवं बाहर की तरफ उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे,यदि 3 दिवस से अधिक कोई ग्राहक होटल पर रुकता है तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को देंगे,किसी ग्राहक की संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देंगे,विदेशी यात्री के रुकने पर तुरंत संबंधित एजेंसी को सूचित करेंगे एवं फार्म-सी भरकर संबंधित इकाई को प्रेषित करेंगे।गोष्ठी में उपस्थित समस्त महानुभावों द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए हर संभव स्थानीय पुलिस की मदद करने का आश्वाशन दिया गया।

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