पुलों के स्टील गाडरों मे लगी क्रास ब्रेसिंग को चोरी करने वाली 5 अपराधियों को गिरफ्तार
देहरादून – विजय सिंह सहा0 अभि0 (सिविल) राज्य सेतु निगम लि0 हरिद्वार ने लिखित तहरीर कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 व 72 पर सेतु निगम द्वारा निर्मित एलीफेंट अंडरपास तीनपानी व सांग नदी पर निर्मित सेतु पर स्टील गडरो मे लगी क्रास ब्रैसिंग व एंगल चोरी होने के संबंध में दी गयी । लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायवाला पर मु0अ0सं0 - 56/22 धारा 379 भा0द0वि0 व 2/3 उत्तराखण्ड लोक संपति निवारण अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया।
घटना के खुलासे के लिए थानाध्यक्ष रायवाला भुवन चन्द्र पुजारी द्वारा स्थानीय मुखबिर तैयार करते हुए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीमों द्वारा हाइवे रोड की फुटेज चैक की गयी। राष्ट्रीय राजमार्ग के पुलों में हुयी एंगलो की चोरी की घटना के खुलासे को लगातार प्रयासरत रहे।
गठित पुलिस ने 09.03.22 को छिद्दरवाला में चैकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर कि सोंग नदी व हाथी पुल के ऊपर व नीचे के कनेक्टिंग एम एस प्लेट व क्रास ब्रेजिंग चोरी करने वाले चोर हाथी पुल से 100 मीटर आगे चोरी के सामान के साथ शायद उसे बेचने जा रहे हैं। पुलिस मुखबिर के बताये गये स्थान पर पंहुची तो कुछ महिलाओं के आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी । जो कि चोरी किये सामान को बेचने की बात कर रही थी ये सभी एक क्रास ब्रेजिंग पर बैठी थी ।पुलिस टीम ने दबिश देकर उनको पकड लिया। तलाशी लेते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम निर्मला पत्नी रामू निवासी केशवपुरी बस्ती थाना डोईवाला दे0दून उम्र- 40 वर्ष ,संगीता पत्नी चीनू निवासी उपरोक्त उम्र-20 वर्ष, माला उर्फ मौला पत्नी उपरोक्त उम्र- 25 वर्ष,कविता पत्नी सुशील निवासी उपरोक्त उम्र- 20 वर्ष ,विमला पत्नी रामटहर निवासी उपरोक्त उम्र- 55 वर्ष बताया। इन महिलाओं के पास से 40 कनैक्टिंग एम0 एस0 प्लेट व 15 अदद क्रास ब्रैजिंग बरामद हुई हैं। महिलाओं से बरामद सामान के संवध मे पूछताछ की तो उन्होने बताया कि ये एंगल अर्जुन उर्फ राजेश पुत्र बुद्ध साहनी निवासी केशवपुरी बस्ती थाना डोईवाला दे0दून* ने सांग नदी व हाथी पुल से खोलकर जंगल मे छिपाई गयी थी और कनेक्टिंग एम एस प्लेट हमारे द्वारा सरकारी पुलों से खोलकर चोरी किये गये हैं ।अभि0 अर्जुन उपरोक्त को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। इन से बरामद सामान थाना रायवाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 56/22 धारा 379 भा0द0वि0 व 2/3 उत्तराखँड लोक संपति निवारण अधि0 से संवंधित चोरी का सामान है ।
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