रात्रि कर्फ्यू के पुलिस ने जारी किऐ दिशा निर्देश यह रहेंगे नियम
देहरादून – पुलिस कार्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत नगर क्षेत्र के समस्त पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारियों तथा थाना प्रभारियों की गोष्ठी ली गयी। गोष्ठी के दौरान उपस्थित समस्त अधिकारी को शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा नाइट कर्फ़्यू का कडाई से पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
गोष्ठी के दौरान निम्नलिखित निर्देश दिये गये। रात्री कर्फ्यू रात्रि समय:10:00 बजे से प्रात: 05:00 बजे तक लागू रहेगा, अत: सभी दुकानदार एवं प्रतिष्ठान स्वामी समय से अपनी दुकाने तथा प्रतिष्ठान बन्द कर दें।
रात्रि शिफ्ट में फैक्ट्री/इण्डस्ट्री में कार्य करने वाले लोगो द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाये जाने के पश्चात ही उन्हें ड्यूटी पर आने-जाने के लिये आवश्यक सीमित समय की छूट दी जायेगी, परिचय पत्र नहीं दिखाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प एवं इमरजेंसी सेवाए जैसे: डेयरी वाहनों, सब्जी/राशन लाने के वाहनों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा तथा इस दौरान अन्य इमरजेंसी सेवाओं से जुडे वाहनों पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी।
हरिद्वार महाकुंभ 2021 के दृष्टिगत किये गये डायवर्ट ट्रैफिक को भी नहीं रोका जायेगा।
सडक/पुल निर्माण आदि सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को भी नहीं रोका जायेगा।
शादी समारोह से लौटते समय शादी का कार्ड दिखाने पर वेन्यू से घर तक जाने की आवश्यक सीमित समय की अनुमति प्रदान की जायेगी।
बस/रेल आदि से आने तथा जाने वाले यात्रियों को टिकट तथा अपनी आई0डी0 दिखाकर घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर तक आने-जाने हेतु आवश्यक सीमित समय की छूट दी जायेगी।
सिनेमाघरों में गाइडलाइन के अनुसार ही सीमित संख्या में दर्शकों की उपस्थिति मान्य होगी।
होटल/रेस्टोरेन्ट में भी गाइडलाइन के अनुसार ही ग्राहकों के बैठने की अनुमति होगी।
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