शाही स्नान में एसओपी का पालन कराने में कोई भी कोताही न बरतें

हरिद्वार – मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी0 रविशंकर एवं पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने सोमवार को देर रात्रि में मेला नियंत्रण भवन(सी0सी0आर0) के सभागार में महाशिव रात्रि पर्व एवं शाही स्नान के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि वर्तमान में देश को कोविड-19 की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मददेनजर  भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो एस0ओ0पी0 जारी की गयी है।


का पूर्णरूपेण अनुपालन कराया जाये। उन्होंने कहा कि एसओपी का पालन कराने में कोई भी कोताही न बरतें तथा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।दीपक रावत ने कहा कि महाशिवरात्रि शाही स्नान को गंभीरता से लें, जो श्रद्धालु शहर में आ चुके हैं और होटल, धर्मशालाओं, लाॅज आदि में ठहरे हैं, उनकी कोविड जांच की जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 टीमों का गठन किया गया है। टीम के साथ दो पुलिसकर्मी भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहेंगे। मेलाधिकारी ने कहा कि सीसीआर में वाॅर रूम स्थापित किया जाये, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान के दौरान सभी घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही शत-प्रतिशत मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान करें। हरकी पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बनाएं। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कुम्भ संजय गुंज्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे बार्डर पर सख्ती बढ़ायें तथा बार्डर पर ही श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन और रैंडम जांच की भी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि होटल/धर्मशालाओं आदि में उनके मालिक से यह पता किया जाए कि कितने यात्री रूके हैं,  कितने यात्रियों ने कोविड नेगीटिव जांच रिपोर्ट दी है। यदि होटल/धर्मशालाओं आदि के मालिक की ओर से यात्रियों से बिना ब्यौरे  के रूम दिया गया है, तो उनका चालान किया जाये। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने कहा कि कोविड उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हर प्रदेश के लिये एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आपस में समन्वय स्थापित करते हुये कोविड-19 से सम्बन्धित एस0ओ0पी0 का पालन सुनिश्चित कराते हुये शान्तिपूर्ण ढंग से महाशिवरात्रि स्नान पर्व को सम्पन्न कराये। सी0 रविशंकर ने समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये (कोविड एप्रोपिएट विहैवियर) मास्क का उपयोग, सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क रास्ता साफ-सफाई आदि को दुरूस्त रखने का पूरा उत्तरदायित्व सेक्टर मजिस्ट्रेट का होगा। 

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