बिना अनुमति रात को बरात,दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध

 ऋषिकेश – कोतवाली ऋषिकेश में उप जिलाधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार ऋषिकेश एवं क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी बड़े और छोटे वेडिंग प्वाइंट संचालकों की एक गोष्टी ली गई।देशभर में  बड रहे कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बिना अनुमति रात को धूम-धड़ाके से बरातें निकालने व रात10:00 बजे के पश्चात डीजे बजाने वालों पर अंकुश लगाने को दिशा निर्देश दिए गए।


 गोष्ठी में वेडिंग प्वाइंट के संचालकों द्वारा बताया गया कि अधिकांश विवाह समारोह  मैं रात दस बजे के बाद ही बराती बरात लेकर वेडिंग प्वाइंटओं में पहुंचते हैं। जिसके बाद वह डीजे संचालकों पर डीजे बजाए जाने के लिए दबाव बनाते हैं। जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।जिसके लिए क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश  ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 10:00 बजे बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा, जिसके लिए होटल, धर्मशाला, वेडिंग संचालकों के द्वारा बुक कराए जाने वाली पार्टियों से लिखित रुप में लिया जाएगा ।इसी के साथ पुलिस द्वारा निर्धारित सूचनाएं भी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की जाएगी।यदि कोई पार्टी नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ पुलिस को सूचना दी जाए, जिसके बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।बैठक में नगर के सभी होटल धर्मशाला, वेडिंग प्वाइंट के लगभग 38 संचालक मौजूद रहे।गोष्टी में उप जिलाधिकारी  ऋषिकेश, तहसीलदार अभिनव शाह, सहित क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश , वरिष्ठ उप निरीक्षक ऋषिकेश व अन्य उपनिरीक्षक  भी मौजूद रहे।

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