सैलून की दुकान खोलने पर दुकान मालिक व हैल्पर के विरुद्ध मुकदमा

 ऋषिकेश–लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए, अनावश्यक रूप से सैलून की दुकान खोलने पर दुकान मालिक व हैल्पर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया।ऋषिकेश मेंपुलिस लगातार क्षेत्र में गस्त करते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।जोकि कोरोनावायरस कोविड 19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
शुक्रवार की सुबह चैकिंग के दौरान दुकान के मालिक द्वारा तिलक रोड पर अनावश्यक रूप से नाई की दुकान खोली गई थी।रिच बल यूनिसेक्स सैलून के सलमान अली पुत्र नसीम निवासी गली नंबर 6 गणेश विहार गंगा नगर और हैल्पर संजीव कुमार पुत्र भरत लाल निवासी गली नंबर 6 गणेश विहार गंगा नगर पर नाई की दुकान की खोलने के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आईपीसी की धारा 188, व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(ख) के अंतर्गत  कार्रवाई की जा रही है।



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