विभिन्न सामग्री के विक्रय के लिए जारी की गयी रेट लिस्ट दुकानों पर करें चस्पा

देहरादून –कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण तथा लाॅक डाउन के दौरान जनपदवासियों को खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर उपलब्धता एवं क्रय-विक्रय के समय सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) करवाने के लिए जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन जनपद क्षेत्रान्तर्गत फल, सब्जी, राशन, दवा की दुकानों, गैस एजेंसियों पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) कड़ाई से पालन  करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सामग्री के विक्रय के लिए जारी की गयी रेट लिस्ट दुकानों पर चस्पा करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपद क्षेत्रान्तर्गत ऐसे नियोक्ता (मालिक) अपने-अपने उद्योगों अथवा दुकानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों लाॅक डाउन अवधि का वेतन निर्धारित तिथि को बिना किसी कटौती के भुगतान करने के निर्देश दिये।
इसी क्रम  में जिलाधिकारी ने ऐसे प्रवासी श्रमिकों अथवा छात्र जो किराये के आवास में रह रहै हैं। उन सम्पत्तियों के मकान मालिकों को निर्देश जारी किये है कि मकान मालिक ऐसे श्रमिकों एवं छात्रों से एक महीने की अवधि के लिए किराये की मांग नही करेंगे तथा कोई भी शिक्षण संस्था किसी भी अध्ययनरत छात्र व छात्रा को शुल्क जमा करने के लिए दबाव नहीं बनायेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने श्रमिकों के वेतन में कटौती करता है, कोई मकान मालिक श्रमिकों अथवा छात्रों से मकान खाली करने को कहता हैं। तथा कोई संस्थान छात्रों को शुल्क जमा करने को मजबूर करता हैं। तो सम्बन्धित मकान मालिक तथा शिक्षण संस्था के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की धारा 10(2)(1) तथा  Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897  के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए सुनिश्चित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य एवं जनपद से देहरादून जनपद की सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रवेश कर रहा है, उसे निश्चित तौर पर चिन्हत फैसिलिटी कोरेंटीन में ही 14 दिनो के लिए रखा जाय ताकि कोविड-19 संक्रमण को जन समुदाय में प्रसारित होने से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित एवं अधिग्रहित किये गये क्वारेंटाइन सेन्टर यथा टीआरएच डाकपत्थर, टीआरएच मसूरी, टीआरएच भारत भूमि ऋषिकेश, स्पाॅट आन होटल  कोटरा संतोर प्रेमनगर, ग्राफिकएरा हिल यूनिवर्सिटी क्लेमेन्टाउन, फाईनेंस टेªनिंग इंसटीट्यूट सुद्धोवाला, वर्किंग वुमेन हाॅस्टल ईसी रोड में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गयी है। उक्त स्थापित क्वारेंन्टाइन सेन्टरों के लिए  नोडल अधिकारियों की नियुक्त किये गये है। जिनमें टीआरएच डाकपत्थर के डाॅ के.के शर्मा, 7906194824,  टीआरएच मसूरी के लिए डाॅ आलोक जैन 9412059369, टीआरएच भारत भूमि ऋषिकेश डाॅ एन.एस तोमर, स्पाॅट  Taqgene    कोटरा संतोर के लिए डाॅ यू.सी कण्डवाल 9412403065, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के लिए डाॅ हिमानी भण्डारी, फाइनेंस रिसर्च टेªनिंग इंस्टीट्यूट प्रेमनगर के लिए यू.सी कण्डवाल 9412403065 तथा वर्किंग वुममेन हास्टल ईसी रोड के लिए डाॅ वी.सी रमोला, 9458153300 को नोडल अधिकारी निुयक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वालों से अब सख्ती से निपटा जायेगा तथा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा। आटा व मसाला चक्की आवश्यक सेवा में सम्मिलित है जो प्रातः 07 बजे अपरान्ह 01 बजे तक खुली रहेंगी। किराने के सामान में हाथ धोने की मशीन, साबुन, कीटाणुनाशक, बाॅडी वाश शैम्पू, सतह क्लिनर डिटरजेंट, टिश्यु पेपर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पैड, डाईपर, बैटरी सेल, चार्जर जैसे स्वच्छता उत्पादों वाले सामान को भी दुकान में प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी।

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