सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु सफेद,हरा,नीला,गुलाबी रंग के मतपत्र का प्रयोग होगा
पंतनगर - त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 की मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र,निष्पक्ष,पारदर्शी एवं त्रुटिहीन ढंग से सम्पन्न कराने के लिये आज गांधी हाल पंतनगर में तृृतीय चरण के मतदान को लेकर विकास खण्ड खटीमा के 1551 मतदान कार्मिको को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी प्रशिक्षण हिमांशु जोशी एवं सह प्रशिक्षण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने सम्बन्धित अधिकारियो-कर्मचारियों से कहा कि निर्वाचन कार्य को पूरी पादर्शिता,निष्पक्षता व समयबद्ध तरीके से मतदान सम्पन्न कराना सभी कर्मिको का प्रथम लक्ष्य होना चाहिये। उन्होने कहा पंचायत चुनाव संवेदनशील है इस लिये सभी कार्मिक अपने कार्यो व दायित्वो में पूर्ण दक्षता हासिल करे ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्तपन्न न हो। उन्होने आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो का अनुपालन करने व नियमानुसार निर्वाचन सम्पन्न कराने को कहा।
उन्होने पीठासीन अधिकारियो को चुनाव डायरी का भली भाति अध्यन कर ले ताकि आयोग द्वारा दिये निर्देशानुसार चुनाव शान्तिपूर्ण कराया जा सकें। उन्होने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया प्रातः 08 बजे से सांय 05 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि मतदान केन्द्रो में धूम्रपान,मोबाईल फोन तथा कैमरा प्रतिबन्धित रहेगा तथा मतदान केन्द्रो के 100 मीटर की परिधी में धारा-144 प्रभावी रहेगी व मतदान स्थल के आस-पास मेगाफोन एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु सफेद,ग्राम प्रधान पद हेतु हरा,सदस्य क्षेत्र पंचायत पद हेतु नीला व सदस्य जिला पंचायत पद के लिये गुलाबी रंग के मतपत्र का प्रयोग होगा। उन्होने बताया कि मतदान कर्ता के बाये हाथ के तर्जनी अंगूली पर अमिट स्याही लगाना भी सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान मतपत्र को सावधानी पूर्वक मोडने का तरीका भी बताया गया। उन्होने कहा कि मतदान सम्पन्न होने के बाद मतदान पेटियो को सावधानी पूर्वक शील किया जाय। उन्होने कहा कि मतदान के दौरान द्विव्यांग,असहाय व वृृद्ध व्यक्तियो को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करने को कहा। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियो को चुनाव की गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान सम्बन्धित पार्टियो के एजेन्टो पर भी ध्यान रखा जाय। उन्होने कहा कि एक छोटी सी गलती चुनाव को प्रभावित कर सकती है इस लिये दिये गये दायित्वो का भली-भांति अध्ययन करे। इस अवसर पर सेक्टर मजिस्टेट,पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी उपस्थित थे।
उन्होने पीठासीन अधिकारियो को चुनाव डायरी का भली भाति अध्यन कर ले ताकि आयोग द्वारा दिये निर्देशानुसार चुनाव शान्तिपूर्ण कराया जा सकें। उन्होने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया प्रातः 08 बजे से सांय 05 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि मतदान केन्द्रो में धूम्रपान,मोबाईल फोन तथा कैमरा प्रतिबन्धित रहेगा तथा मतदान केन्द्रो के 100 मीटर की परिधी में धारा-144 प्रभावी रहेगी व मतदान स्थल के आस-पास मेगाफोन एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु सफेद,ग्राम प्रधान पद हेतु हरा,सदस्य क्षेत्र पंचायत पद हेतु नीला व सदस्य जिला पंचायत पद के लिये गुलाबी रंग के मतपत्र का प्रयोग होगा। उन्होने बताया कि मतदान कर्ता के बाये हाथ के तर्जनी अंगूली पर अमिट स्याही लगाना भी सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान मतपत्र को सावधानी पूर्वक मोडने का तरीका भी बताया गया। उन्होने कहा कि मतदान सम्पन्न होने के बाद मतदान पेटियो को सावधानी पूर्वक शील किया जाय। उन्होने कहा कि मतदान के दौरान द्विव्यांग,असहाय व वृृद्ध व्यक्तियो को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करने को कहा। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियो को चुनाव की गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान सम्बन्धित पार्टियो के एजेन्टो पर भी ध्यान रखा जाय। उन्होने कहा कि एक छोटी सी गलती चुनाव को प्रभावित कर सकती है इस लिये दिये गये दायित्वो का भली-भांति अध्ययन करे। इस अवसर पर सेक्टर मजिस्टेट,पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी उपस्थित थे।
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