नाबालिक लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले गिरफ्तार
सहसपुर – एक व्यक्ति ने थाना सहसपुर पर सूचना अंकित कराई कि उसकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष घर से बिना बताए कहीं चली गई है। सूचना पर तत्काल थाना सहसपुर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू की गई इस पर दून के आईएसबीटी से अपहरणकर्ता अभियुक्त रविन्द्र उर्फ लक्की के कब्जे से लड़की को बरामद करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की एवम अभियुक्त रविन्द्र को अंतर्गत धारा 363/366/376 भादवि एवम 5/6 पोस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने पीड़िता से प्रारम्भिक पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अब से लगभग डेढ़ माह पूर्व पीड़िता के साथ आदित्य सकलानी नामक लड़के ने दोस्ती करनी चाही लेकिन पीड़िता द्वारा उससे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया तो वह इस बात से बहुत नाराज हो गया और एक दिन सांय को पीड़िता जब अपने घर से सामान लेने बाजार जा रही थी तो रास्ते मे मौका देखकर
अपने अन्य 03 साथी अभिनव. जोगिंदर एवम राहुल राणा के साथ मिलकर कार में पीड़िता का अपहरण कर एक बन्द पड़ी फैक्ट्री के अंदर ले जाकर चारो ने बारी बारी पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और अपने मोबाइल से कुछ फोटो आदि लिए गए जिससे पीड़िता को डराया धमकाया गया कि अगर किसी को भी बताया तो वह सभी फ़ोटो आदि सोशल साइट आदि पर डालकर उसको बदनाम कर देंगे, जिससे पीड़िता काफी डर गई और अभियुक्त आदित्य सकलानी द्वारा फ़ोटो का हवाला देकर उसके साथ 3-4 बार जबरदस्ती अलग अलग जगह बुलाकर बलात्कार किया गया। पीड़िता एक गरीब परिवार से है, पीड़िता के पिता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड एवम माँ झाड़ू पोंछे का काम करती है और पीड़िता का परिवार यहां किराये पर रहता है । पीड़िता द्वारा यह सब इसलिये भी अपने परिवार को कुछ नही बता पाई की कहीं परिवार के लोग ये सब जानकर इज्जत के डर से कुछ गलत न कर ले इसलिए पीड़िता द्वारा यह सब घटना अपने परिचित रविन्द्र उर्फ लक्की को बताई तो उसने भरोसा दिलाया कि वह उसका साथ देगा और पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया। आदित्य सकलानी उर्फ लक्की पुत्र मनोज कुमार सकलानी निवासी लांघा रोड छरबा थाना सहसपुर देहरादून उम्र 22 वर्ष। अभिनव उर्फ शालू पुत्र रामकरण निवासी ग्राम छरबा थाना सहसपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष। (बस कंडक्टर). जोगिंदर उर्फ रवांडा पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम छरबा थाना सहसपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष।(फैक्ट्री में सफाई कर्मी). राहुल राणा उर्फ बंटी पुत्र जोगिंद्र निवासी ग्राम बरोटीवाला चौक थाना सहसपुर देहरादून उम्र 22 वर्ष। (बाउंसर),रविन्द्र उर्फ लक्की पुत्र नरेश कुमार निवासी चोरखाला थाना सहसपुर देहरादून उम्र 31 वर्ष। (कार चालक) के विरुद्ध पीड़िता का अपहरण कर गैंग रेप करने के आरोप में अंतर्गत धारा 363/367/376 (डी) /34 भादवि एवम 5/6 पोस्को एक्ट में अभियोग दर्ज कर उक्त घटना में लिप्त चारो अभियुक्तगणों को सोमवार की प्रातः गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई, उक्त दोनों घटनाओ में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवम न्यायालय में बयान कलमबंद कराये जा रहा है।
अपने अन्य 03 साथी अभिनव. जोगिंदर एवम राहुल राणा के साथ मिलकर कार में पीड़िता का अपहरण कर एक बन्द पड़ी फैक्ट्री के अंदर ले जाकर चारो ने बारी बारी पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और अपने मोबाइल से कुछ फोटो आदि लिए गए जिससे पीड़िता को डराया धमकाया गया कि अगर किसी को भी बताया तो वह सभी फ़ोटो आदि सोशल साइट आदि पर डालकर उसको बदनाम कर देंगे, जिससे पीड़िता काफी डर गई और अभियुक्त आदित्य सकलानी द्वारा फ़ोटो का हवाला देकर उसके साथ 3-4 बार जबरदस्ती अलग अलग जगह बुलाकर बलात्कार किया गया। पीड़िता एक गरीब परिवार से है, पीड़िता के पिता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड एवम माँ झाड़ू पोंछे का काम करती है और पीड़िता का परिवार यहां किराये पर रहता है । पीड़िता द्वारा यह सब इसलिये भी अपने परिवार को कुछ नही बता पाई की कहीं परिवार के लोग ये सब जानकर इज्जत के डर से कुछ गलत न कर ले इसलिए पीड़िता द्वारा यह सब घटना अपने परिचित रविन्द्र उर्फ लक्की को बताई तो उसने भरोसा दिलाया कि वह उसका साथ देगा और पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया। आदित्य सकलानी उर्फ लक्की पुत्र मनोज कुमार सकलानी निवासी लांघा रोड छरबा थाना सहसपुर देहरादून उम्र 22 वर्ष। अभिनव उर्फ शालू पुत्र रामकरण निवासी ग्राम छरबा थाना सहसपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष। (बस कंडक्टर). जोगिंदर उर्फ रवांडा पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम छरबा थाना सहसपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष।(फैक्ट्री में सफाई कर्मी). राहुल राणा उर्फ बंटी पुत्र जोगिंद्र निवासी ग्राम बरोटीवाला चौक थाना सहसपुर देहरादून उम्र 22 वर्ष। (बाउंसर),रविन्द्र उर्फ लक्की पुत्र नरेश कुमार निवासी चोरखाला थाना सहसपुर देहरादून उम्र 31 वर्ष। (कार चालक) के विरुद्ध पीड़िता का अपहरण कर गैंग रेप करने के आरोप में अंतर्गत धारा 363/367/376 (डी) /34 भादवि एवम 5/6 पोस्को एक्ट में अभियोग दर्ज कर उक्त घटना में लिप्त चारो अभियुक्तगणों को सोमवार की प्रातः गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई, उक्त दोनों घटनाओ में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवम न्यायालय में बयान कलमबंद कराये जा रहा है।
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