सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये- जिलाधिकारी
जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिये हैं कि सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित न होने पाये व सड़क किनारे उपयोग न होने वाले विद्युत एवं टेलीफोन पोलों को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार छ नियमों का पालन कराना आवश्यक है जिसमें ओवर स्पीड/रेस ड्राविंग, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना, रेड लाईट पर जम्प करना, ओवर लोडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, माल वाहन में सवारी ले जाना के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ऐसे करने वालों ड्राईविंग लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी की सहभागिता की आवश्यकता है, जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं जिसमें सभी आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है तभी सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं, कि सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में आम जनमानस को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है जिसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा ठीक प्रकार से प्रचार-प्रसार किया जाये तथा जिन स्थानों पर ज्याद दुर्घटनाएं हो रही हैं उन स्थानों पर दुर्घटना रोकने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित प्रबन्धन कराने कहा गया है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को अगली बैठक अपने-2 विभागों से सम्बन्धित चिन्हित किये गये स्थानों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग, लो.नि.वि, नगर निगम, नगर पंचायत आदि विभागों के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त साईन बोर्ड लगाये जायें ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि स्कूलों के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाये।
इसके लिए उन्होने सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया, जिसके माध्यम से बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में शुरू से ही जानकारी प्राप्त होकर यातायात के नियमों का पालन कर सकें। उन्होने बताया कि वर्ष 2014 से माह जून 2017 तक 1106 दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 490 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है 922 व्यक्ति घायल हुए हैं। उन्होने यह भी अवगत कराया कि विगत 3 वर्षों में वर्ष 2014 से जून 2017 तक कोर्ट के माध्यम से 83,270 चालान किये गये हैं तथा 9,090 वाहन सीज किये गये तथा संयोजन चालान 2,29,027 तथा 1,76022 चालान चस्पा किये गये जिसमें कुल चालान 4,97,402 हुए, जिसके माध्यम से 3,27,79,400 रू0 की धनराशि वसूली गयी। के्रन वाहन इन्टासेप्टर वाहन के माध्यम से 1.01.2017 से 30.06.2017 तक के्रन वाहन के द्वारा 2,143 चालान किये गये जिसके माध्यम से 9,88000 रू0 की घनराशि वसूली गयी तथा इन्टासेप्टर वाहन द्वारा 7,247 वाहनों के चालान किये गये, जिसके माध्यम से 7,42,302 रू0 की धनराशि वसूली गयी।
बैठक में सी.ओ यातायात जया बलूनी द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में स्लाईड शौ के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, सहायक परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डेय, नगर निगम, सिविल डिफेंस एवं स्वंय सहायता समूह के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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