अवैध सम्बन्ध के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की करवा दी हत्या
देहरादून – थाना कैन्ट को सूचना मिली की गुच्चूपानी पिकनिक स्पोट की पार्किग के सामने नदी पार जंगल में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँची तो पाया कि मौके पर एक व्यक्ति का शव पडा मिला, जिसके सिर पर किसी भारी वस्तु से मारे गये चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टया उक्त व्यक्ति की मृत्यू संदिग्ध परिस्थितियों में होना पाया गया।
मृतक के विषय में जानकारी करने पर मृतक की पहचान मोसिन उम्र 30 वर्ष पुत्र अजीज अहमद निवासी तेलपुर मेहूँवाला हुई, जो आई0एस0बी0टी0 रोड पर ई-रिक्शा चलाने का कार्य किया करता था। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे तथा मृतक के भाई तौकिर की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 216/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी। प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। गठित टीमों में से प्रथम टीम द्वारा घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का गहनता से अवलोकन किया गया, द्वितीय टीम द्वारा मृतक के मोबाइल फोन नम्बर का सर्विलांस के माध्यम से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गयी।
तृतीय टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में मृतक के परिजनों एवं जान पहचान वाले लोगों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गयी। पुलिस टीम को मृतक के मोबाइल नम्बर के काल डिटेल्स के अवलोकन से घटना वाले दिन 28 नवम्बर 22 को एक संदिग्ध नम्बर से 05 बार काल आना प्रकाश में आया। उक्त संदिग्ध नम्बर की जानकारी करने पर संदिग्ध मोबाइल नम्बर अरशद पुत्र इकबाल निवासी नौ राजपुर गुज्जर थाना बागपत जिला बागपत उत्तर प्रदेश का होना पाया गया। आज 01 दिसम्बर 22 को पुलिस टीम द्वारा अरशद के मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर अरशद को बल्लूपुर चौक सेे गिरफ्तार किया गया। जहां अरशद द्वारा बताया गया कि उसने साबिर अली व शीबा के अवैध सम्बन्ध के चलते रईस खान के कहने पर अपने दो अन्य साथियों शाहरूख व रवि के साथ मिलकर मोहसिन की गुच्चूपानी में पत्थर से मारकर हत्या की थी। जिसके एवज में रईस खान द्वारा उन्हें 02 लाख रूपये की सुपारी दी थी, जिसमें से 20 हजार रूपये रईस खान द्वारा एडवांस दे दिये गये थे। शेष बची धनराशि को लेने आज हमें रईस खान ने बुलाया था तथा घटना में सम्मिलित मेरे दो अन्य साथी शाहरूख व रवि भी इसी जगह आने वाले हैं। कुछ समय पश्चात पुलिस टीम द्वारा बल्लूपुर चौक से अरशद की निशानदेही पर दो अन्य अभियुक्तों शाहरूख व रवि को गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पार ज्ञात हुआ कि साबिर अली व शीबा पत्नी मृतक मोहसिन ने अपने अवैध सम्बन्धों के चलते रईस खान से मोहसिन की हत्या करने के लिये सम्पर्क किया तथा साबिर अली व शीबा के कहने पर रईस खान ने अपने अन्य साथियों शाहरूख, अरशद व रवि को मृतक मोहसिन की हत्या के लिये 02 लाख रूपये की सुपारी दी थी। जिसके आधार पर अभियुक्त साबिर अली व शीबा को मेहुवाला स्थित आवास से गिरफ्तार कि गया। पांचो अभियुक्तों से सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया । घटना में सलिंप्त रईस खान घटना के पश्चात से ही फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास जारी हैं। पुलिस की पूछताछ में पाचों अभियुक्तों ने बताया कि लगभग 08 वर्ष पूर्व मोहसिन का विवाह शीबा उर्फ सीमा पुत्री रियासत अली के साथ हुआ था । जिनकी दो संताने है बड़ी लड़की उम्र 07 वर्ष व लड़का उम्र 03 वर्ष है। मृतक मोहसिन अत्यधिक शराब पीने तथा अपनी पत्नी के साथ मार-पिटाई करने का आदी था। जिस कारण उनके बीच आये दिन लडाई-झगडा हुआ करता था। शीबा का तीन वर्ष पूर्व अपने पड़ोस में रहने वाले साबिर अली पुत्र फकीर मोहम्मद के साथ अवैध सम्बन्ध बन गये थे, जिसका पता मोहसिन को लग गया था तथा उनके बीच रोज मारपीट होने के कारण उनके आपसी रिश्ते बहुत खराब हो गये थे। जिस पर वर्ष 2021 में जुलाई के महीनें में साबिर अली नें शीबा को अपने साँडू के घर भगवानपुर रूड़की भिजवा दिया था। जहां 06 माह रूकने के बाद जनवरी 2022 में मोहसिन के परिवारजनों द्वारा मनाने पर शीबा वापस अपने ससुराल मेहूँवाला आकर रहने लगी। वापिस आने के बाद पुनः शीबा व साबिर अली के बीच में सम्बन्ध बनने लगे जिसका मोहसिन लगातार विरोध करता था। जिससे तगं आकर शीबा एवं साबिर अली मृतक मोहसिन को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके लिये साबिर अली नें अपने दोस्त रहीस खान पुत्र इदरीश से सम्पर्क किया तथा रहीस खान ने इस सम्बन्ध में अपने गांव बागपत के रहने वाले शाहरूख पुत्र मुस्तकीम को 2 लाख रूपये में मोहसिन की हत्या करने के लिये सुपारी दी अभियुक्त शाहरूख पुत्र मुस्तकीम द्वारा अपने दो अन्य दोस्तो अरशद पुत्र इकबाल एवं रवि कश्यप पुत्र रोशन कश्यप को अपने साथ शामिल करते हुए घटना को अजांम देने हेतु योजना बनाई। योजना के अनुसार अभियुक्त शाहरूख, रवि कश्यप, व अरशद 26 नवम्बर 22 को बागपत से आकर विकासनगर स्थित एक लॉज मे आकर रूके। 27 नवम्बर 22 को रईस ने तीनो को शिमला बाईपास मेहूँवाला मे सुबह करीब 11 बजे शिमला बाईपास में बुलाया तथा मृतक मोहसिन जो कि अपने ई-रिक्शा पर मौजूद था। को इन तीनों को दूर से दिखाया तथा वहां से रईस चला गया। अभियुक्त शाहरूख, अरशद व रवि ने मोहसिन का ई-रिक्शा किराये पर लेकर बुद्धा टेम्पल व एफआरआई घूमने के लिये कहाँ और पूरे दिन उसमें घूमते रहे। इसी दौरान अरशद ने मोहसिन का मोबाइल नम्बर ले लिया। घटना के दिन 28 नवम्बर 22 को अरशद ने अपने फोन से मोहसिन को गुच्चूपानी घुमाने की बात कही। मोहसिन आईएसबीटी से अरशद, रवि व शाहरूख को गुच्चूपानी घुमाने के लिये ले गया। चारों ने गुच्चूपानी चौक पर स्थित ठेके से शराब ली तथा आगे जाकर पार्किग के सामने बैठकर शराब पीने लगे समय करीब 17.30 बजे के लगभग जब अधेरा होने लगा तथा मोहसिन शराब के नशे में हो गया तब अभियुक्त रवि कश्यप ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे मोहसिन नीचे गिर गया इसके पश्चात अरशद एवं शाहरूख ने भी एक बड़ा पत्थर लेकर उसके सिर व चेहरे पर वार किया जिससे मोहसिन की मृत्यु हो गयी। तीनो अभियुक्त मौके से पैदल चलकर गुच्चूपानी चौक पर आये तथा उसके बाद वहां से टाटा मैजिक में बैठकर आईएसबीटी आये। जहाँ से औला बुक करके वे शामली भाग गये। तीनों अभियुक्त एक दिन रवि कश्यप के घर पर रूके तथा उसके पश्चात अपने अपने घर चले गये । अभियुक्त रईस खान के द्वारा तीनों अभियुक्तों को मात्र 20 हजार रूपये दिये गये थे तथा शेष धनराशि काम हो जाने के बाद दी जानी थी, जिसके लिये आज तीनों अभियुक्त शेष राशि लेने आये थे, लेकिन इससे पूर्व ही पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्त गणों अरशद, साबिर व रवि को बल्लूपुर चौक से तथा साबिर व शीबा को मेहूवाला स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया । वांछित रहीस खान पुत्र इदरीश निवासी ग्राम कन्डैरा थाना रमाला जिला बागपत उत्तर प्रदेश की तलाश जारी है।
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