गाजियाबाद से बिना अनुमति के आने पर दो व्यक्ति गिरफ्तार व मुकदमा दर्ज
रायवाला–कोरोनावायरस के कारण प्रदेश में जारी लॉक डाउन के दृष्टिगत सम्पूर्ण थाना क्षेत्र व जनपद की सीमा सप्तऋषि बेरियर पर सघन चेकिंग करते संदिग्ध व्यक्तियों या वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश हैं।इसी के अनुपालन में आज 31-05-20 को कोविड-19 कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना पर दो व्यक्तियों विवेक शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा निवासी प्लॉट नंबर 14/18 सी ब्लॉक, गॉड पोस्टेड राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश व दूसरा सुनील भदौरिया पुत्र योगेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया निवासी मकान नंबर 75/2 जेपी नगर दिल्ली
जिनके द्वारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के जनपद सीमा मे प्रवेश किया गया हैैं। चूंकि वर्तमान में जनपद देहरादून क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से आवागमन कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया हैं। तथा उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा जनपद देहरादून में बिना अनुमति के बिना किसी वैध कारण गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आकर लॉक डाउन के नियमो का उल्लंघन किया गया हैैं। जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूर्ण संभावना हैं। अतः इन दोनों व्यक्तियों को कोरोना वायरस के दृष्टिगत पूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाकर गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा- 188,269,270 आईपीसी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया हैं।
जिनके द्वारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के जनपद सीमा मे प्रवेश किया गया हैैं। चूंकि वर्तमान में जनपद देहरादून क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से आवागमन कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया हैं। तथा उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा जनपद देहरादून में बिना अनुमति के बिना किसी वैध कारण गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आकर लॉक डाउन के नियमो का उल्लंघन किया गया हैैं। जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूर्ण संभावना हैं। अतः इन दोनों व्यक्तियों को कोरोना वायरस के दृष्टिगत पूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाकर गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा- 188,269,270 आईपीसी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया हैं।
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