नाबालिक लड़की से जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार पोक्सो अधिनियम में हुआ मुकदमा दर्ज

 ऋषिकेश –कोतवाली ऋषिकेश में शिकायतकर्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि क्राशुं नाम के लड़के द्वारा पिछले कुछ महीनों से मेरी नाबालिक लड़की को परेशान कर रहा है। वो मेरी बेटी को आते जाते उसे जबरदस्ती परेशान कर रहा है। मेरी पुत्री ने बताया गया कि  23 अप्रैल 21 की शाम को वह दुकान से लौट रही थी। तो क्राशुं द्वारा उसे एक सफेद रंग की कार में बैठा कर बात करने के बहाने लक्कड़ घाट रोड पर ले गया और डरा धमका कर कार में ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा  18 जुलाई 21 को दोबारा अपने साथ चलने को कहा।


  मना करने पर धमकी दी कि मेरे पास तेरी गंदी वीडियो व फोटो है,  मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा तथा यह बात किसी को ना बताने की भी धमकी दी। जिस कारण मेरी पुत्री तनाव में आ गई थी तथा आज 22 जुलाई 21 को रो-रो कर उसने मुझे पूरी बात बताई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 350/21 धारा 354(क), /354(घ)/ 376 /506 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल नाम दर्ज अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के आदेश दिए गए।नामजद अभियुक्त के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल कर उसके दोस्तों के विषय में जानकारी हासिल कर व घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का विश्लेषण कर साक्ष्य एकत्रित करना,सर्विलांस टीम गठित करना मुखबिर तंत्र को अभियुक्त की फोटो देखकर सक्रिय करना।गठित टीम द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त क्राशुं चौहान पुत्र समर पाल सिंह निवासी गली नंबर 8, गुमानीवाला श्यामपुर को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है।


   



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