पैसे वसूली करने के लिए वसूली एजेंटों ने व्यक्ति का अपहरण किया

 देहरादून – थाना राजपुर पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश मसूरी रोड पर स्थित निर्माणाधीन मेगा काउंटी सोसायटी मैं एक व्यक्ति दानिश का अपहरण करने के उद्देश्य से हथियारों के साथ आए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी। मेगा काउंटी निर्माणाधीन सोसाइटी पर पहुंचकर देखा कि दानिश पुत्र इकराम निवासी  हुसैनपुर बुढ़ाना मुज्जफर नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी कुठालगेट थाना राजपुर देहरादून उम्र 19 वर्ष जो मेगा काउंटी सोसाइटी में फैब्रिकेटिंग का काम करता है।


का अपहरण कर व जबरन वसूली करने के लिए दो बदमाश उससे हथियारों के बल पर जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे है। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को मौके पर ही अवैध खुखरी और चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनो अभियुक्तों नाम पता पूछा तो अपना नाम सौरव प्रधान पुत्र स्वर्गीय अजय सिंह प्रधान निवासी ग्राम हरछावाला तपोवन उम्र 31 वर्ष बताया वह दूसरे ने अपना नाम प्रदीप नीरज पुत्र प्रभु दास नीरज मकान नंबर 21 आमवाला तरला शास्त्रीपुरम उम्र 21 वर्ष बताया पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया कि हम दोनों मियांवाला निवासी नील अरुण  के लिए काम करते हैं नील अरुण ब्याज में लोगों को पैसे देता है व ब्याज पर पैसे ना लौटाने पर पैसे ना देने वाले का हम अपहरण कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं।वहां पर उससे मारपीट कर जबरन वसूली करते हैं।आज भी हम दोनो दानिश को वसूली करने के उद्देश्य से उठा कर ले जा रहे थे। थोड़ी दूरी पर ही नील अरुण गाड़ी लेकर हमारा इंतजार कर रहा था तथा हमें पुलिस द्वारा पकड़ा देखकर वह मौके से भाग गया। अभियुक्तो द्वारा यह भी बताया कि 25 तारीख को हम लोगों ने दानिश का अपहरण किया था व 2 दिन उसे अपने कब्जे में रखा डराया धमकाया और 2 दिन मैं पैसे लौटाने को कहा, उसकी मोटर साइकिल कब्जे में रख ली।  2 दिन बाद भी पैसा न लौटाने पर आज हम इसको जबरदस्ती वसूली करने के लिए अपहरण कर ले जा रहे थे। 

 घटना के संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को मौके पर ही पकड़ लिया, अन्यथा अभियुक्त कोई गंभीर घटना कारित कर सकते थे। अभियुक्तों के कब्जे से एक बड़ी खुखरी व एक चाकू बरामद हुआ।  अभियुक्तों द्वारा बताया कि उक्त हथियार हम अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं व अपहरण के दौरान अगर कोई विरोध करता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं तथा चाकू के बल पर उसका अपहरण करते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजपुर मुकदमा अपराध संख्या एक 71/21धारा 365,384,342, 506,323, आइपीसी व मुo अo सo 72/21 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।



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