लाखों की धोखाधडी मे वाछिंत तीन शातिर गिरफ्तार
रानीपोखरी–ऋषिकेश में विभिन्न मुकदमों मे वांछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान चला रहा है। उसी क्रम में आज मुखबिर खास ने सूचना दी कि थाना रायवाला मे पंजीकृत मु0अ0स0- 01/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 जोगेन्द्र आदि से सम्बन्धित अभियुक्त नरेश शर्मा, चन्दन कुमार, तिलक राज न्यायालय मे अपने वकील के माध्यम से ऋषिकेश मे आत्मसमर्पण करने की फिराक मे घूम रहे है। गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष रानीपोखरी के द्वारा की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आज थानाध्यक्ष रानीपोखरी द्वारा अपने नेतृत्व मे एक टीम गठित कर ऋषिकेश रवाना हुये तथा तीनों अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने से पूर्व ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया।आपराधिक इतिहास अभियुक्त के द्वारा थाना रायावाला क्षेत्रान्तर्गत उमा विहार कालोनी मे एयर वे इण्टर प्राईजेज नाम से कम्पनी खोल रखी थी
जिसकी आड़ मे अभियुक्त के द्वारा गिरोह बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जोडने का लालच देकर उनके द्वारा जमा रूपये को 15 दिन के भीतर डेढ गुना रूपया देने का लालच देते हुए लोगों से 46 लाख 03 हजार 500 रूपये हड़प लिए। अभियुक्त के विरूध मु0अ0स0 99/19 धारा 420 भादवि व धारा 45S/58B(5)(A) भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम पंजीकृत किया गया । जिनके विरूध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने के पश्चात अभियुक्त के विरूध थाना रायवाला पुलिस द्वारा मु0अ0स0 01/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम जोगेन्द्र आदि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उच्चाधिकारी के आदेश पर थानाध्यक्ष रानीपोखरी के सुपुर्द हुयी। पुलिस गिरफ्त में आये अपराधी नरेश शर्मा पुत्र हरिचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम रजनातला, थाना पिल्लू खेडी मन्डी, जिला जीन्द, हरियाणा। चन्दन कुमार अरोडा पुत्र चरण दास अरोडा निवासी म0न0- 114, राजहंस विहार, विकासनगर, थाना उत्तमनगर, नई दिल्ली तिलकराज पुत्र रामनिवास निवासी 2420 अलेवा, थाना अलेवा, जिला जीन्द, हरियाणा शामिल थे।
जिसकी आड़ मे अभियुक्त के द्वारा गिरोह बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जोडने का लालच देकर उनके द्वारा जमा रूपये को 15 दिन के भीतर डेढ गुना रूपया देने का लालच देते हुए लोगों से 46 लाख 03 हजार 500 रूपये हड़प लिए। अभियुक्त के विरूध मु0अ0स0 99/19 धारा 420 भादवि व धारा 45S/58B(5)(A) भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम पंजीकृत किया गया । जिनके विरूध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने के पश्चात अभियुक्त के विरूध थाना रायवाला पुलिस द्वारा मु0अ0स0 01/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम जोगेन्द्र आदि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उच्चाधिकारी के आदेश पर थानाध्यक्ष रानीपोखरी के सुपुर्द हुयी। पुलिस गिरफ्त में आये अपराधी नरेश शर्मा पुत्र हरिचन्द्र शर्मा निवासी ग्राम रजनातला, थाना पिल्लू खेडी मन्डी, जिला जीन्द, हरियाणा। चन्दन कुमार अरोडा पुत्र चरण दास अरोडा निवासी म0न0- 114, राजहंस विहार, विकासनगर, थाना उत्तमनगर, नई दिल्ली तिलकराज पुत्र रामनिवास निवासी 2420 अलेवा, थाना अलेवा, जिला जीन्द, हरियाणा शामिल थे।
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