नाबालिक का अपहरण कर उत्पीड़न करने वाले दो फरार अभियुक्त हुए गिरफ्तार
ऋषिकेश – कोतवाली ऋषिकेश में पीड़ित ने 31 अक्टूबर 22 को एक लिखित तहरीर दी की मेरी बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष है वो 27 अक्टूबर शाम 5:30 बजे लगभग घर से बाजार सामान खरीदने गई थी। परंतु वह देर रात तक घर नहीं लौटी उसका फोन नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था जिसे हमने सभी रिश्तेदारों के यहां ढूंढने का प्रयास किया
परंतु नहीं मिली जानकारी करने पर मेरी बेटी को गणेश सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम बागी थाना लंबगांव टेहरी गढ़वाल बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना मालुम हुआ है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या-637/2022 धारा-363 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश ने नाबालिग की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा नाबालिक के परिजनों से तथा अभियुक्त के संबंध में समस्त जानकारी प्राप्त कर सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि नाबालिक को नामजद अभियुक्त गणेश अपने सहयोगी राजेश के साथ बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। नाबालिक की सकुशल बरामदगी एवं दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी को गठित टीम के द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर गठित टीम के द्वारा नाबालिग को हरिद्वार से बरामद कर दोनों फरार अभियुक्तों की तलाश में गठित टीम राजस्थान जयपुर पहुंची जहां से 22 नवंबर 22 को एक अभियुक्त राजेश कुमार को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया।विवेचना के दौरान नाबालिक से पूछताछ के आधार पर दोनों अभियुक्तों के द्वारा नाबालिक के साथ बहला-फुसलाकर अपहरण कर उत्पीड़न करना प्रकाश में आया जिसके पश्चात अभियोग उपरोक्त में धारा 11/12 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त से जानकारी कर, सर्विलांस तथा मुखबिर तंत्र की सहायता से अन्य जानकारियां प्राप्त करते हुए आज 24 नवंबर 22 को अन्य अभियुक्त गणेश को मुखबिर की सूचना पर ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया है।
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